- महाविद्यालय का कार्यालय प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक परिचय-पत्र निर्गत करेगा, जिसे पूर्ण करके छात्र/छात्रा महाविद्यालय के समय में अपने गले में पहेनेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करेंगे। परिचय पत्र एक सत्र के लिए निर्गत होगा और प्रत्येक सत्र में नया परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। परिचय पत्र खो जाने पर रु. ५०/- (पचास मात्र) का अर्थदण्ड देने और प्राचार्य की संस्तुति पर दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जा सकता है। परिचय पत्र मांगने पर प्रस्तुत न करने पर छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। बिना परिचय पत्र के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वेश-भूषा सभी छात्राओं को सफ़ेद सलवार एवं सफ़ेद कुर्ता तथा काले रंग का दुपट्टा (प्रथम वर्ष में), लाल दुपट्टा (द्वितीय वर्ष में) एवं हरा दुपट्टा (तृतीय वर्ष में) पहनकर आना अनिवार्य है व सभी छात्रों के लिए काली पैन्ट, सफ़ेद शर्ट पहनकर आना अनिवार्य है। निर्धारित वेश-भूषा में न आने पर आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। गुरूवार को छात्र/छात्राएं अपनी पसंद के अनुसार संयत वेशभूषा में महाविद्यालय में आ सकते है। ऐसा न होने पर उन्हें महाविद्यालय से निलंबित किया जा सकता है।
- विद्यार्थी अपनी साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, गाडी आदि को पार्किंग में खड़ी करेंगे।
- विद्यार्थियों को बरामदो में घूमना वर्जित है। कक्षाओं के चलते समय कक्षाओं के अंदर अथवा बाहर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
- महाविद्यालय संपत्ति को, जो कि विद्यार्थियों की संपत्ति है, हानि नहीं पहचानी चाहिए। दीवारों पर पोस्टर चिपकाना अथवा लिखना निषिद्ध है। महाविद्यालय की दीवारों अथवा कोने आदि में पीक करना या थूकना मना है।
- महाविद्यालय के समय में छात्र/छात्रा अपने किसी मित्र/परिचित को महाविद्यालय में न लायें।
- महाविद्यालय में मोबाइल फ़ोन/ कैमरा/ पेजर आदि लाना पूर्णतः वर्जित है।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन तथा धूम्रपान पूर्णतया वर्जित है।
- महाविद्यालय संबधी सभी सूचनाएं महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। अलग से (व्यक्तिगत रूप से) सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः छात्र/छात्रा प्रत्येक दिन कॉलेज में आकर पहले सूचना-पट अवश्य देखें।
- राज्य प्रशासन एवं मा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करते पकडे जाने पर छात्र को दण्डित कर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक छात्र/छात्रा की ७५% उपस्तिथि अनिवार्य है। ७५% उपस्तिथि न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- गुरुजनों, कर्मचारियों एवं एक दूसरे का आदर करना चाहिए। महाविद्यालय के भीतर और बाहर साधारणतः ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अपने माता-पिता तथा संस्था का नाम ऊँचा हो।
- अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अनिवार्य होने पर स्वयं सीधे या कक्षा में अपने संरक्षित/संरक्षिता से संपर्क न करें। उसके लिए वे प्राचार्य या कार्यालय से संपर्क करें।
- प्रबी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम. के प्रथम खंड में विद्यार्थी द्वार परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर कार्यालय में जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र के न भरने से होने वाली क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।